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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 16 hours ago

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पूर्णिया के मलय सिंह हत्याकांड के 5 आरोपियों को उम्रकैद, 16 साल बाद मिला इंसाफ - Malay Singh murder case

Purnea court: पूर्णिया अदालत ने चर्चित मलय सिंह हत्याकांड में 16 साल बाद पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला 2008 का है. मोटरसाइकिल से मां को इलाज करने जा रहे मलय सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पढ़ें पूरी खबर..

पूर्णिया कोर्ट
पूर्णिया कोर्ट (ETV Bharat)

पूर्णिया: पूर्णिया के चर्चित मलय सिंह हत्याकांड में अदालत ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा दी है. पूर्णिया व्यवहार न्यायालय ने अलग से दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भा लगाया है. बुधवार को इस मामले में पूर्णिया कोर्ट के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सरसी निवासी कुख्यात बिट्टू सिंह उर्फ अनिकेत सिंह, बजरंगी सिंह, करकू सिंह, रमन सिंह और विक्की सिंह को हत्या का दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पूर्णिया में हुई थी मलय सिंह की हत्या: अधिवक्ता हीरालाल साह ने कहा कि 5 सितम्बर 2008 को शहर के गिरजा चौक पर दिनदहाड़े गोली मारकर सरसी निवासी मलय सिंह की हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है की मलय सिंह अपनी मां को मोटरसाइकिल पर लेकर इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे. इस वक्त अपराधियों द्वारा मां को मोटरसाइकिल से उतर कर किनारे कर दिया गया और मलय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मां ने दर्ज कराया था हत्या का केस:अधिवक्ता हीरालाल साह ने बताया कि बेटे की हत्या आंखों के सामने देखकर स्थानीय थाने में मां ने मामला दर्ज करवाते हुए पांच लोगों को अपने बेटा का हत्या का आरोपी बनाया था. इसके बाद पुलिस के द्वारा जांच करने के बाद सभी लोगों को दोषी पाया गया था. जिसमें एडीजे दो कोर्ट ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रिंटू सिंह हत्या मामले में 30 सितंबर को होगी सुनवाई:वहीं दूसरी ओर पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्याकांड में भी दो लोगों को दोषी ठहराया गया है. मलय सिंह हत्याकांड का आरोपी बिट्टू सिंह का भाई है रिंटू सिंह. रिंटू सिंह हत्या मामले में आरोपी को न्यायालय 30 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी.

पत्नी ने दर्ज कराया था केस:सरसी में 12 नवंबर 2021 को पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की बहुचर्चित गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसमें उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह के बयान पर सुदेश सिंह और आशीष सिंह उर्फ अटिया एवं चार अन्य पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एडीजे दो कोर्ट ने इस हत्याकांड में सुदेश सिंह और आशीष सिंह उर्फ अटिया को दोषी करार दिया है. जबकि कोर्ट ने चार लोगों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है.

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