जयपुर : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का सोशल मीडिया पर रील विवाद मामले में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. परिवहन विभाग ने बुधवार को वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है. डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बिना सीट बेल्ट लगाए तेज रफ्तार में जीप चल रहा था.
उनके पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट चल रही थी. घटनाक्रम के बाद परिवहन विभाग ने एक्शन मोड में आकर पहले जुर्माना लगाया था और वाहन मालिक कार्तिकेय भारद्वाज को अनाधिकृत परिवर्तन के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बाद बुधवार को वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है. जिला परिवहन अधिकारी रमेश चंद मीणा ने आदेश जारी किया है कि वाहन संख्या RJ19 IC 1394 महिंद्रा जीप के अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करके नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की अनुशंसा की गई. इस संबंध में वाहन स्वामी कार्तिकेय भारद्वाज को मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 53 (1) a के तहत कार्रवाई के लिए रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया.
गाड़ी मालिक कार्तिकेय भारद्वाज की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया. वाहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया. वाहन को अनाधिकृत रूप से परिवर्तन कर नियमों का उल्लंघन किया गया है. वाहन सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थान पर संचालन के दौरान आमजन और अन्य लोगों के लिए हानिकारक है. वाहन का संचालन मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 53 के सहपठित नियम 4.11 का उल्लंघन होना पाया गया है. नियम विरुद्ध परिवर्तनों को अधिनियम 1988 नियम/1989 के मापदंडों के अनुरूप कराने तक वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है. वाहन स्वामी को निर्देशित किया गया है कि निलंबन अवधि में इस वाहन का संचालन नहीं करें. वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें.