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डाक विभाग की बीमा पॉलिसी, एक साल में दीजिए 755 रुपये प्रीमियम, उठाइए 15 लाख तक का लाभ, पढ़िए डिटेल - Post office insurance policy - POST OFFICE INSURANCE POLICY

डाकघर की योजना का लाभ लेने के लिए खाता धारक का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (Indian Postal Department) में खाता अनिवार्य है. 18 सो 65 वर्ष के लोग इस पाॅलिसी का लाभ ले सकते हैं.

एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी
एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी (फोटो क्रेडिट : Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2024, 11:12 AM IST

आगरा मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक सैय्यद फराज हैदर नबी ने दी जानकारी (वीडियो क्रेडिट : ETV bharat)

आगरा :भारतीय डाक विभाग समय के साथ बहुत कुछ बदलाव कर रहा है. भारतीय डाक की पोस्ट पेमेंट बैंक अच्छा काम कर रही है. भारतीय डाक विभाग कई प्लान और पॉलिसी लांच कर चुका है. अब विभाग ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर निवा बूपा एक्सीडेंटल पाॅलिसी की शुरुआत की है. यह महज 755 रुपये में दी जा रही है. यानी 2 रुपए प्रतिदिन की इस पॉलिसी में व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना में विकलांग या मृत्यु होने पर नामिनी को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. यह उस परिवार के लिए संकट की घड़ी में आर्थिक मदद करेगी.

बता दें कि, भारतीय डाक विभाग और निवा बूपा हेल्थ इंशोरेंस के मध्य करार होने पर निवा बूपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की गई है. इसके तहत तीन प्लान हैं. इनके सालाना प्रीमियम 355 रुपए, 555 रुपए और 755 रुपये है. सालाना 355 रुपए के प्रीमियम में पांच लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्कवर, 555 रुपए के प्रीमियम में दस लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्कवर और 755 रुपए के प्रीमियम में 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्कवर और अन्य लाभ हैं.

डाकघर की इस एक्सीडेंटल पॉलिसी के लिए पॉलिसी धारक का इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक (India Post Payment Bank) में खाता होना अनिवार्य है. इस पॉलिसी का 18 से 65 वर्ष के लोग लाभ ले सकते हैं. डाकघर की एक्सीडेंटल पॉलिसी में दिव्यांगता या आंशिक दिव्यांगता पर सबसे अधिक 15 लाख रुपए तक का बीमा रिस्कवर है. इसके साथ ही पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बच्चों के विवाह और शिक्षा के लिए भी एक लाख की मदद दी जाती है.

पॉलिसी में ये लाभ :भारतीय डाक विभाग के आगरा मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक सैय्यद फराज हैदर नबी ने बताया कि, किसी भी दुर्घटना या फिर मृत्यु होने पर पॉलिसी के मानकों के आधार पर नॉमिनी को आर्थिक मदद दी जाती है. इसके तहत डाकघर और निवा बूपा हेल्थ इंशोरेंस की निवा बूपा एक्सीडेंटल पालिसी में पॉलिसी धारक की किसी भी दुर्घटना और मृत्यु होने पर नॉमिनी को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके साथ ही यदि पॉलिसी धारक कोमाटोज (अचैत्न्य) में है तो 15 हजार रुपये तीन महीने के बाद 10 सप्ताह तक, दुर्घटना चिकित्सा प्रतिपूर्ति (आईपीडी) एक लाख रुपए तक, हड्डिया टूटने पर 25 हजार रुपए, जलने पर (ग्रिड के अनुसार) 10 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही चिकित्सक से असीमित परामर्श लेने की सुविधा भी इस पॉलिसी में है.

शिक्षा और शादी के लिए भी मदद :भारतीय डाक विभाग के आगरा मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक सैय्यद फराज हैदर नबी ने बताया कि, डाक विभाग और नीवाबूपा एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी के एक साल के कार्यकाल के दौरान घटित घटना पर ही पॉलिसी धारक को आर्थिक मदद मिलेगी. इसके अतिरिक्त पॉलिसी धारक के साथ कुछ भी घटित होने के दौरान परिवार में किसी की शादी या फिर शिक्षा के लिए रुपयों की जरूरत पड़ने पर एक लाख रुपये की मदद मिल सकती है.

पॉलिसी में ये भी फायदा :पॉलिसी धारक हादसे में घायल होने पर यदि किसी निजी अस्पताल में उपचार कराता है तो उसे साधारण कमरे के 1000 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे. यदि पॉलिसी धारक गंभीर रूप से घायल है तो उसे आईसीयू भर्ती होने पर दो हजार रुपए प्रति दिन का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही पॉलिसी धारक यदि कोई महिला गर्भवती है तो सिजेरियन प्रसव के दौरान उसे साधारण कमरे का एक हजार रुपये व आईसीयू कमरे के लिए दो हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लाभ दिया जाएगा.


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