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दुपहिया के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस एक्शन: जब्त साइलेंसर के बनवाए बैरिकेड, रोड रोलर चला किया चकनाचूर - POLICE ACTION ON MODIFIED SILENCERS

कोटा यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए इन्हें जब्त किया है. साइलेंसरों को रोड रोलर से चकनाचूर किया गया है.

Police action on modified silencers
मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस एक्शन (ETV Bharat Kota)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 30, 2025, 6:36 PM IST

कोटा:यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्रवाई की है. शहर की अलग-अलग थाना पुलिस ने इस तरह के साइलेंसरों को जब्त किया है. पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान ऐसे वाहनों को रोका जाता है जिनके साइलेंसर मॉडिफाइड होते हैं. इन्हें खुलवाया जाता है. इसके बाद दूसरा साइलेंसर लगाने पर ही वाहन को रिलीज किया जाता है. ऐसे सैकड़ों की संख्या में जब्त साइलेंसरों पर गुरुवार को कोटा शहर की यातायात पुलिस ने रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर किया.

मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर (ETV Bharat Kota)

ऐसे कई साइलेंसर से पुलिस ने अपने काम आने वाले बैरिकेड भी बनवाए हैं. यातायात पुलिस निरीक्षक पूरन सिंह का कहना है कि एसपी डॉ अमृता दुहन के निर्देश पर मॉडिफाइड बाइक साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस मामले में 234 बाइक चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया. इसमें से 159 मॉडिफाइड साइलेंसरों को जब्त किया गया. इनमें से अधिकांश पटाखे की आवाज निकालते थे. यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है. ऐसे में 149 साइलेंसरों को आज रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया है.

पढ़ें:बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 10 बाइक जब्त, 5 गिरफ्तार - Violating Motor Vehicle Act

मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने और लगाने वाले मैकेनिकों पर भी होगी कार्रवाई: यातायात पुलिस के निरीक्षक पूरन सिंह का कहना है कि शहर के सभी दुपहिया वाहन चालकों से अपील है कि अगर उन्होंने मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर रखा है, तो उन्हें हटा लें. अगर वे मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने और लगाने वाले मैकेनिक के बारे में भी पुलिस को सूचना दें. शहर पुलिस के व्हाट्सएप 9530442777 और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 07442350741 पर भी यह सूचना दी जा सकती है. सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.

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