टोंक.जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में टोंक जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जिले के मालपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में यह प्रकरण एक साल पहले दर्ज हुआ था. नाबालिग के परिजनों ने आरोपी सूरजकरण के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि सोलह वर्षीय पीड़िता ने 3 अप्रैल 2023 को मालपुरा थाने में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अभियुक्त सूरज करण उर्फ प्रवीण डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता था और उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था. परिजनों ने बताया कि आरोपी की इस हरकतों से पीड़िता परेशान रहने लगी. परिजनों ने जब इसका कारण पूछा तो उसने आरोपी सूरज द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में बताया. इस पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.