शिमला: देश के अन्य राज्य में पंजीकृत वाहनों के हिमाचल में प्रवेश करने पर सरकार सख्त हो गई है. इसके लिए अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 17(4) के प्रावधानों आंशिक संशोधन किया है. हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है. इसके मुताबिक बाहरी राज्य में पंजीकृत वाहन बिना टैक्स चुकाए हिमाचल प्रवेश करता है या ऐसा वाहन जो परमिट के विपरीत अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है. इस तरह की लापरवाही को लेकर सरकार ने सख्ती बरतते हुए जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है. नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों से तुरंत प्रभाव से वसूली शुरू की जाएगी.
नियमों की अवहेलना पर अब लगेगा इतना जुर्माना
बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाहन अगर हिमाचल में देय टैक्स का भुगतान किए बिना या परमिट में निर्धारित शर्तों के अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं, तो वाहन मालिक को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी. पहली बार में हल्के वाहन को नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये और अन्य मोटर वाहनों के मामले में 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बाद भी अगर वही वाहन मालिक फिर से लापरवाही बरतता हुआ पाया जाता है तो हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 17(4) के प्रावधानों के तहत दूसरे अपराध के लिए हल्के मोटर वाहनों पर 40 हजार रुपये और अन्य मोटर वाहनों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ये आदेश प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.