पटना : पटना हाई कोर्टने दारोगा को इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया. इसके अलावे सेवानिवृत दारोगा को 15 अक्टूबर, 1996 से इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया है. जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने दारोगा रामवृक्ष पासवान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया कि आवेदक से जूनियर दारोगा को इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति दे दी गई.
इंस्पेक्टर को प्रोन्नति देने का आदेश: लेकिन जब आवेदक की बारी आई, तो उसे फील्ड टेस्ट बोर्ड में फेल बता प्रोन्नति देने से इंकार कर दिया. उनका कहना था कि आवेदक फील्ड टेस्ट में पास था और प्रोन्नति के लिए उसके नाम का अनुशंसा तक किया गया था. डीजी, बोर्ड ने आवेदक को इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति के लिए योग्य पाया गया।लेकिन उसे प्रोन्नति नहीं दी गई. इसी बीच आवेदक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और उसे 31 जुलाई 2002 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
रिटायरमेंट के 21 साल बाद फैसला: लेकिन अपीलीय अधिकारी ने बर्खास्तगी आदेश को 22 नवम्बर,2002 को निरस्त कर दिया और उसे पूरे वेतन के साथ सेवा में वापस लेने का आदेश दिया. इसी बीच 1मई, 2003 को दारोगा के ही पद से सेवानिवृत्त हो गया. उनका कहना था कि विभागीय कार्रवाई लंबित रहने की बात कह आवेदक को प्रोन्नति नहीं दी गई. जबकि विभागीय कार्रवाई 22 नवम्बर, 2002 को ही समाप्त हो गया था.