पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट ने पटना की मेयर सीता साहू व अन्य द्वारा राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका( संशोधन) कानून, 2024 में हुए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर, 2024 को होगी.
नगर पालिका संशोधन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई : गौरतलब है कि 24 जुलाई, 2024 को राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) कानून, 2024 के कई प्रावधानों में संशोधन किया. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के सन्दर्भ में हुए संशोधन को नहीं हटाया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों को संशोधित कर दिया, जिससे नगरपालिका शासन का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है. ये एक राज्य सरकार की एजेंसी में बदल दिया गया है.
कार्यपालक पदाधिकारी को दिए अधिकार: अधिवक्ता मयूरी ने बताया कि इसके तहत बहुत सारे अधिकार नगरपालिका से ले कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया गया है. इससे नगरपालिका के अधिकार में कटौती किये जाने से कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा. इस याचिका में इस संशोधन में विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने की मांग की है, ताकि स्थानीय निकाय प्रभावी तरीके से कार्य कर सके. उन्होंने कोर्ट को बताया कि गलत तरीके को दर्शाता है कि स्थानीय स्वशासी निकायों के कार्यों में न सिर्फ हस्तक्षेप बढ़ाया गया है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों में भी काफी कटौती कर दी गयी है.