लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए अब ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करने पड़ेगा. तीन से 15 दिनों के अंदर शहरी और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता को कनेक्शन मिल जाएगा. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत कनेक्शन जारी करने की समय सीमा संबंधी आदेश जारी कर दिया है.
विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 7 और 30 दिनों की समय सीमा इस शर्त के साथ निश्चित थी कि नया खंभा या भूमिगत केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं हो तो इस अवधि में कनेक्शन जारी हो जाए. इसी बीच भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 लागू किया. इसके तहत नए विद्युत कनेक्शन देने का समय मेट्रोपोलियन क्षेत्र में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन को लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया.
उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से मांग कर रही थी कि नया बिजली कनेक्शन में जो अधिकतम समय उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण संहिता -2005 में प्रावधानित है, उसे संशोधित किया जाए. अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम- 2020 में दी गई इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है.