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जरूरी खबर : अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगी होने पर भरना होगा इतना जुर्माना - high security number plate

परिवहन विभाग की ओर से राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगावाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब सभी वाहनों के लिए जुर्माना भरना होगा.

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 1, 2024, 3:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. 1 जुलाई से परिवहन विभाग की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू की गई है. अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना भरना होगा. चौपहिया वाहनों का 5000 रुपए और दोपहिया वाहनों का 2000 रुपए का चालान कटेगा. अगर किसी ने नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर रखा है, तो उसके पास रसीद होनी जरूरी है, जिससे चालान होने से बच सकता है. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान की कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है. जानकार सूत्रों की मानें तो जल्द ही परिवहन विभाग की ओर से आमजन को शिथिलता देते हुए इस तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, देखा जाए तो अभी तक राजस्थान में केवल तीन लाख स्लॉट बुक हुए थे. वहीं, 25 लाख से ज्यादा वाहनों पर अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है. ऐसे में विभाग की ओर से आने वाले समय में आमजन को राहत देकर तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है.

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देना होगा जुर्माना : पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो वाहन चोरी की घटनाओं और नियमों का उल्लंघन करने पर ई- चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लागू किया जा रहा है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल चौपहिया वाहनों के लिए 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. वहीं, दोपहिया वाहनों पर 2000 रुपए का चालान होगा.

नंबर प्लेट लगवाने का चार्ज :वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से राशि निर्धारित की गई है. दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, प्राइवेट चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपए, मीडियम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए, ऑटो के लिए 470 रुपए, कृषि कार्य से जुड़े ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के लिए 495 रुपए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के देने होंगे. प्रदेश में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों पर 1 जुलाई से ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान की कार्रवाई शुरू की जा रही है. आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों की संख्या करीब 25 लाख है.

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