बलौदाबाजार भाटापारा: बलौदाबाजार में 12 डेवलपर्स जो आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य कर रहे हैं. उन्हें कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. इन सभी विकास कर्ताओं पर बिना परमिशन के कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण का आरोप है. जिला प्रशासन को जब इस बात का पता चला तो इनके खिलाफ जांच शुरू की गई. उसके बाद एक साथ 12 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया गया है.
डेवलपर्स के कहां कहां चल रहे थे प्रोजेक्ट? : जिन डेवलपर्स पर कार्रवाई हुई है. उनके प्रोजेक्ट भाटापारा, बलौदाबाजार और हथबंध खपराडीह में चल रहे थे. भाटापारा निवेश क्षेत्र अंतर्गत 8 प्रोजेक्ट संचालित थे. इसके अलावा बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र अंतर्गत 2 परियोजना चल रही है. जबकि हथबंध व खपराडीह निवेश क्षेत्र अंतर्गत 1 -1 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था. इन सभी डेवलपर्स को कलेक्टर दीपक सोनी ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश एक्ट 1973 के तहत नोटिस जारी किया है.
किन डेवलपर्स और व्यक्तियों को मिला नोटिस?: कुल 12 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया गया है. जो कुछ इस प्रकार है.
- ग्राम पटपर के रोशन लाल को नोटिस जारी हुआ है. इन्हें भूमि खसरा नम्बर 155/1,155/10,155/11,155/28,159/1 के लिए नोटिस जारी हुआ है.
- सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स के दिनेश पुंशी को नोटिस जारी हुआ है. इन्हें खसरा नम्बर 123/,125/2,140/1 के लिए नोटिस मिला है
- ग्राम धौराभाठा के शशि को खसरा नम्बर 62/2, 64/2 के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है.
- राहुल सचदेव को भूमि खसरा नम्बर 63/2 के लिए कलेक्टर ने जवाब मांगा है.
- दिनेश पुंशी को भूमि खसरा नम्बर 65/96 के लिए नोटिस जारी हुआ है.
- ग्राम पेंडारी के राधेश्याम आर्य को खसरा नम्बर 201/27 के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है.
- ग्राम अवरेठी से नरेन्द्र कुमार भोजवानी को भूमि खसरा नम्बर 106/29,106/36 के लिए नोटिस मिला है.
- ग्राम हाथनी से संदीप भट्टर को भूमि खसरा नम्बर 380 के भाग के लिए नोटिस भेजा गया है.
- बलौदाबाजार से के.के. कंस्ट्रशन भागीदार नितेश शर्मा को भूमि खसरा नम्बर 364/2, 371/1, 372/1, 373/2 के लिए नोटिस दिया गया है.
- ग्राम परसा भदेर से दुर्गा बाई को भूमि खसरा नम्बर 159/ और161/6 के लिए नोटिस दिया गया है.
- हथबंद निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिंगनी एवं केसदा के सीईओ और एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी हुआ है. इन्हें भूमि पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने हेतु और खपराडीह में आवासीय कालोनी एवं अन्य निर्माण को रोकने के निर्देश दिए गए हैं.