नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करने का आदेश दिया हैं. नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने नदीम खान पर यूट्यूब पर वीडियो डालकर समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया. नदीम खान की याचिका में कहा गया है कि साकेत कोर्ट की ओर से जल्दबाजी में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जबकि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है. नदीम खान की दिल्ली हाईकोर्ट में ये दूसरी याचिका है. पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को नदीम खान की गिरफ्तारी से अगले आदेश तक सुरक्षा देने का आदेश दिया था.
हाईकोर्ट ने नदीम को निर्देश दिया कि कल जांच में शामिल हों और उसमें सहयोग करें. कोर्ट ने नदीम को जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया है. सुनवाई के दौरान नदीम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एफआईआर में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है. इसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि संज्ञेय अपराध होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. नदीम खान की ओर से हिंसा को उकसाने के पर्याप्त सबूत हैं.
दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस :इससे पहलेदिल्ली पुलिस ने कहा कि नदीम खान देश की शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और ये वीडियो में साफ दिख रहा है. तब कोर्ट ने कहा कि आप समझने की कोशिश कीजिए. हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. हमारे देश का सद्भाव इतना कमजोर नहीं है कि एक प्रदर्शनी या एक वीडियो से खराब हो जाए. किसी के चिल्लाने भर से सद्भाव खराब नहीं हो जाएगा.