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लोकसभा चुनाव 2024: अधिसूचना जारी होते ही खूंटी सहित झारखंड की 4 सीटों पर शुरू होगा नामांकन - Lok Sabha election 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024

Lok Sabha election nomination process in Jharkhand. झारखंड में चार लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन कर सकेंगे.

Lok Sabha election nomination process in Jharkhand
Lok Sabha election nomination process in Jharkhand

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 17, 2024, 7:33 PM IST

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार

रांची: झारखंड में 13 मई को होने वाले मतदान के लिए कल यानी गुरुवार 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जायेगी. आम चुनाव के चौथे और झारखंड के लिए पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नामांकन पत्र 25 अप्रैल तक भरे जायेंगे. जिन सीटों के दिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू शामिल है.

इन चारों सीटों में से तीन एसटी के लिए और एक एससी के लिए आरक्षित है. चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी होगी. वहीं, 29 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है. चारों सीटों पर मतदान 13 मई को निर्धारित है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दाखिल किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नामांकन को लेकर जिला स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है और आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप ही भरे जाएंगे.

नामांकन के वक्त अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 रहेंगे उपस्थित

नामांकन के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी के अलावे सिर्फ चार लोगों को ही इंट्री मिलेगी यानी नामांकन के लिए सिर्फ पांच ही लोग उपस्थित हो सकेंगे. इसके अलावा नामांकन से पहले या नामांकन के बाद होने वाले चुनावी सभा और रैली को लेकर भी दिशा निर्देश आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है.

नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी पर गाड़ियों का पार्किंग करने के अलावे अभ्यर्थी अपने साथ चार समर्थकों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आ सकेंगे. बगैर पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के जुलूस, रैली या चुनावी सभा प्रत्याशी के द्वारा नहीं किया जा सकता है. यदि इस तरह की सभाएं होती हैं तो इसे आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में लाया जाएगा. नामांकन करने के साथ ही अभ्यर्थियों का चुनावी खर्च का लेखा-जोखा शुरू हो जायेगा.

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