मुजफ्फरनगर :मुजफ्फरनगर में बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुजफ्फरनगर की विशेष पाॅक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत गया था कि अभियुक्त, पप्पू उर्फ दिलीप पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिघावली अहीर, बागपत द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद अभियुक्त ने बालिका के साथ दुराचार किया. वादी की तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था. काफी खोजबीन के बाद थाना रतनपुरी पुलिस ने अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था.