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एमपी हाईकोर्ट ने दिया जबलपुर एसपी को सख्त आदेश- अपराधी को दो दिन में गिरफ्तार करो - MP High Court - MP HIGH COURT

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की सुनवाई करते हुए फरार हार्डकोर क्रिमिनल को दो दिन में गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की है.

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एमपी हाईकोर्ट ने दिया जबलपुर एसपी को सख्त आदेश (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2024, 1:04 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि कटनी निवासी हार्डकोर क्रिमिनल क्रिमिनल किस्सू तिवारी के खिलाफ कटनी तथा जबलपुर में हत्या के चार प्रकरण सहित अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. जबलपुर जिला न्यायालय ने उसके खिलाफ मार्च अप्रैल 2022 में गैरमियादी वारंट जारी किया था. पुलिस फरार हार्डकोर क्रिमनल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

एसपी से मांगा था हलफनामा

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया था कि वारंट तामील के लिए ड्यूटी पर लगाये गये एएसआई को निलंबित कर दिया गया है. याचिका पर दोबारा हुई सुनवाई के दौरान भी आरोपी की गिरफतारी नहीं होने पर एकलपीठ ने केस डायरी तलब करते हुए पुलिस अधीक्षक ने हलफनामा मांगा था. पुलिस अधीक्षक की तरफ से पेश हलफनामा में बताया गया "वारंट तामील की ड्यूटी पर गये गये एएसआई को नोटिस जारी किये गये हैं." एकलपीठ ने पाया कि पूर्व में एएसआई को निलंबित करने के संबंध में न्यायालय को सूचित किया गया था. पुलिस अधीक्षक ने उसे बहाल करने की जानकारी छुपाते हुए उसे नोटिस जारी करने के संबंध में हलफनामा पेश किया है.

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अपराधी को पकड़ने के कोई प्रयास नहीं किए

केस डायरी का अवलोकन करने पर एकलपीठ ने पाया "जबलपुर-कटनी पुलिस ने हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने कोई प्रयास नहीं किए." पुलिस ने लोगों के बयान दर्ज किए. इसमें उन्होंने बताया कि किस्सू तिवारी कई अवसरों पर कटनी आया था. इसके बावजूद पुलिस ने उसके परिवार तथा परिचित जनों की मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाने की जहमत तक नहीं उठाई. एकलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में कहा "निश्चित तौर पर कोई फरार आरोपी के संपर्क में है, जो उस तक खबर पहुंचाता है."

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