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"अनिवार्य प्रावधानों के बिना चुनाव याचिका में नहीं बदलेगी अपील", MP हाई कोर्ट का आदेश - MP HIGH COURT

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शाहपुर एसडीएम के आदेश को निरस्त करते हुए कहा "निर्वाचन से संबंधित अपील चुनाव याचिका में नहीं बदल सकती."

MP HIGH COURT
चुनाव याचिका संबंधी गाइडलाइन पर हाईकोर्ट का आदेश (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 25, 2024, 2:24 PM IST

जबलपुर:ग्राम पंचायत के पंच के निर्वाचन को चुनौती देने के एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई हुई. जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने आदेश में कहा "निर्धारित प्रावधानों का पालन किये बिना एसडीएम ने आदेश जारी किया." एकलपीठ ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया.

एसडीएम के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

याचिकाकर्ता चंचल गुप्ता ने याचिका में कहा था कि उसने और राखी ढाली ने बैतूल जिले की ग्राम पंचायत चोपना के वार्ड नम्बर 16 से पंच का चुनाव लड़ा था. इसमें उसे निर्वाचित घोषित किया गया था. उसके निर्वाचन को चुनौती देते हुए राखी ढाली ने एसडीएम शाहपुर के समक्ष मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की 1993 की धारा 91 के तहत अपील दायर की. इससे बाद एसडीएम ने चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई करने के आदेश जारी कर दिए. इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी.

सुनवाई के बाद एसडीएम का आदेश निरस्त

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 122 के तहत दायर की जाती है. अधिनियम के अनुसार याचिका के साथ 500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा किये जाने का प्रावधान है, राखी ढाली द्वारा राशि जमा नहीं की गयी. संशोधन को सत्यापित भी नहीं किया गया. इसके बावजूद एसडीएम ने लेखन त्रुटि व अज्ञानता के आधार पर संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अपील को चुनाव याचिका में तब्दील करने के आदेश में अधिनियम के अनिर्वाय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. इसके बाद एकलपीठ ने एसडीएम के आदेश को खारिज कर दिया.

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