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शासकीय भूमि पर धार्मिक स्थल बनाने पर एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद - MP High Court - MP HIGH COURT

सार्वजनिक या सरकारी जगह पर धार्मिक स्थल बनाकर अतिक्रमण करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जबलपुर में ऐसे ही एक मामले में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.

MP High Court
सरकारी जगह पर धार्मिक स्थल मामले की सुनवाई (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 16, 2024, 8:59 AM IST

जबलपुर।अवैध रूप से मंदिर स्थापित कर नियम विरुद्ध गतिविधियां संचालित किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सक्सेना तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

जबलपुर की एमपीईबी कॉलोनी का मामला

याचिकाकर्ता अनुराग सक्सेना की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि एमपीईबी कॉलोनी में लगभग 3 सौ परिवार रहते हैं. कॉलोनी से लगा हुआ 90 प्रतिशत एरिया ग्रीन बेल्ट या वन विभाग में आता है. सुरेश कुमार अय्यर ने सरकारी जमीन पर सिध्द हनुमान मंदिर का निर्माण किया है. मंदिर में अत्याधिक तीव्र आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जाता है. इसके अलावा उन्होंने मंदिर में पास ही सांची पार्लर का टपरा रख लिया है. टपरे से सिगरेट, गुटखा सहित अन्य नशीले सामान बेचा जाता है.

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प्रशासन व पुलिस के अफसरों से जवाब मांगा

याचिका में ये भी कहा गया कि सांची पार्लर में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है. इस कारण सड़क से निकलने वाली महिलाओं व कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पडता है. याचिका में गृह विभाग, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा सुरेश कुमार अय्यर को अनावेदक बनाया गया है. याचिका की सुनवाई की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की तरफ से जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

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