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चर्चित वायु सेना अधिकारी हत्याकांड में फैसला, तीनों अभियुक्त दोषी करार - AIR FORCE OFFICER MURDER CASE - AIR FORCE OFFICER MURDER CASE

MOTIHARI AIR FORCE OFFICER MURDER CASE: पूर्वी चंपारण के चर्चित वायु सेना अधिकारी हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस मामले में तीनों नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, अब 11 जुलाई को सजा के बिंदुओं पर बहस होगी, पढ़िये पूरी खबर

हत्याकांड में 3 दोषी करार
हत्याकांड में 3 दोषी करार (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 29, 2024, 8:41 PM IST

मोतिहारीःबिहार के मोतिहारी में7 जनवरी 2022 को हुई वायु सेना अधिकारी कमलेश तिवारी की हत्या के तीनों नामजद अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस मामले में 22 वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि वर्मा ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए मोतिहारी के सेंट्रल जेल भेज दिया है.

11 जुलाई को सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई:दोषी करार दिए गये तीनों अभियुक्तों की सजा के बिंदुओं पर अब कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस मामले में मृतक वायुसेना अधिकारी आलोक तिवारी के पिता चंदेश्वर तिवारी ने संग्रामपुर थाना कांड संख्या 5/2022 दर्ज कराते हुए कोईरगांवा के चंदेश्वर मुखिया, मुन्ना मुखिया और शंभु मुखिया को नामजद किया था.

7 जनवरी 2022 को हुई थी हत्याः घटना जिले के संग्रामपुर थाना इलाके के तिवारी टोला में हुई थी.दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चंदेश्वर तिवारी के पुत्र आलोक तिवारी वायु सेना में वारंट ऑफिसर थे और छुट्टी में घर आए हुए थे.इसी दौरान 7 जनवरी 2022 को उनके खेत में लगे ढठर को चंदेश्वर मुखिया, मुन्ना मुखिया और शंभु मुखिया उखाड़ रहे थे. जब आलोक तिवारी ने ढठरउखाड़ने से मना किया तो तीनों लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और सीने में खंती पाकर बेरहमी से हत्या कर दी.

पुलिस ने तेजी से की कार्रवाईःपुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. साथ ही जांच पूरी कर तीन महीने के अंदर ही तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया और सजा के बिंदु पर आगामी 11 जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.

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