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NFSA से जुड़े 6 लाख से अधिक परिवारों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा राशन - families associated with NFSA - FAMILIES ASSOCIATED WITH NFSA

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े लाभार्थियों को 30 जून से पहले ई-केवाईसी करवाना होगा. ऐसा नहीं करने पर राशन नहीं मिल सकेगा.

FAMILIES ASSOCIATED WITH NFSA , E KYC DONE BY JUNE 30
NFSA से जुड़े 6 लाख से अधिक परिवारों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी. (Etv Bharat jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2024, 7:50 PM IST

जयपुर.सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. निर्णय की अनुपालना में जिला जयपुर ग्रामीण के लगभग 6 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित पात्र परिवारों को राशन का गेहूं लेने के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी करानी होगी. 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं होने पर गेहूं नहीं मिलेगा और ऐसे लाभांवित योजना से बाहर भी हो सकते हैं.

जयपुर ग्रामीण जिला रसद अधिकारी अनुराधा गोगिया ने बताया कि जिला जयपुर ग्रामीण में कुल 6 लाख 13 हजार 994 लाभांवित योजना से जुड़े हैं. इनके 24 लाख 98 हजार 674 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है. इसके अभाव में 30 जून के बाद गेंहू लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. जिले की 1 हजार 168 राशन दुकानों के डीलर को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी है. उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी के लिए विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पोस मशीन में आवश्यक बदलाव किए हैं. इससे संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पोस मशीन के माध्यम से भी कर सकें.

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पोस मशीन में किए बदलावःअनुराधा गोगिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के लिए उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन मे आवश्यक प्रावधान किए जा चुके हैं. डीलर को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया के माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई है. उन्होंने उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पोस मशीन से पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करें, ताकि 30 जून तक यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत हो सके.

फर्जीवाड़े पर लगेगी रोकःअनुराधा गोगिया ने बताया कि विभाग की ओर से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले. उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, जिन लोगों ने गलत आधार नम्बर से अपना नाम जुड़वा लिया. ऐसे अपात्र योजना से बाहर होंगे, जिससे अन्य पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा. योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी जरूरी है, इसके लिए सभी को दुकान तक पहुंचना होगा. कोई सदस्य यहां मौजूद नही है तो उसकी ई-केवाईसी का कार्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान पर हो सकेगा. जिससे वह व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं हो.

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