भोपाल।मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे. डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति को भी मंजूरी दे दी गई है. साल 2023-24 के लिए 15 फीसदी बढ़ी हुई दरों पर शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों को रखा गया है, जिन्हें चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई.
राजस्व बढ़ाने शराब होगी महंगी
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा गया. जिसे चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई. पिछले साल के मुकाबले शराब दुकानों के ठेके 15 फीसदी अधिक दरों पर आवंटित किए जाएंगे. नई नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि 75 फीसदी शराब दुकान के ठेकेदार बढ़ी हुई दरों पर रिन्युअल के लिए तैयार होते हैं, तब ही दुकानों का रिन्युअल होगा. वरना शराब दुकानों के नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे. नई नीति में पूर्व की तरह धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक स्थलों से निर्धारित दूरी बनाए रखने का प्रावधान रखा गया है.
बैठक में विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद अब प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम के स्थान पर कुलगुरु लिखा जाएगा.