नई दिल्ली:दिल्ली नगर निगम ने 30 जून से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. सभी संपत्ति करदाता एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं. साथ ही निगम ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है.
निगम अधिकारियों ने कहा कि डीएमसी अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई है. इसके अलावा निगम (संपत्ति कर) उपनियम 2004 के नियम 22 के तहत, संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय हो जाता है. इसलिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यह 1 अप्रैल, 2024 को देय हो गया है.