Mohan Yadav Govt Schemes:राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों के साथ ही कोटवारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया. इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र जारी कर दिया गया है.
ये लिखा है सरकारी आदेश में
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है सरकारी और संविदा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नि:शुल्क मिलेगा. इनमें आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार को भी शामिल किया गया है. इन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ मिलेगा.
आयुष्मान योजना का लाभ लेने की गाइडलाइन
हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. ऐसा कर्मचारी का परिवार जिसका कोई भी सदस्य द्वारा तीन सालों में से किसी भी साल आयकर दाता रहा हो. ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी दूसरे सरकारी योजना से नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हो. परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ राज्य शासन केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत नि_शुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र हो.