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लोक सभा चुनाव 2024: आप अब भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं अपना नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

Lok sabha election 2024: चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गयी है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास अब भी मौका है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. आइए आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं.

लोक सभा चुनाव 2024
Lok sabha election 2024

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 18, 2024, 2:26 PM IST

वोटर लिस्ट में अभी भी जुड़ सकता है आपका नाम

चंडीगढ़: हरियाणा में 25 मई को लोक सभा के चुनाव (Lok sabha election 2024) होने वाले हैं. वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है. लेकिन वैसे लोगों के लिए अभी भी एक मौका है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है. इस बात की जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने खुद दी है. आचार संहिता लग जाने के बाद मतदाता सूची से किसी मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता है लेकिन जोड़ा जा सकता है. 26 अप्रैल तक वोटर कार्ड बनवाने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं.

26 अप्रैल तक का है समय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जिन मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है वे 26 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं. उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा. ऐसे मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल इस चुनाव में कर सकते हैं.

ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं नाम: अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको 'ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन' लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपनी नई यूजर आईडी और पासवर्ड बनानी होगी. इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी. अगर आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है. आप BLO(बूथ लेवल ऑफिसर) के पास डॉक्यूमेंट जमा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं. BLO आपके घर से आवश्यक दस्तावेज ले जाएंगे.

ऑफलाइन भी वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है नाम: अगर आप ऑनलाइन तरीके से वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ पा रहे हों या नहीं जोड़ना चाहते हों तो आप ऑफलाइन भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाना होगा. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक फॉर्म की आवश्यकता होती है, जिसे आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से ले सकते हैं. फॉर्म ले लेने के बाद उसमें मांगी गयी जानकारी को अच्छे तरीके से भर दें. आपके द्वारा दी गयी जानकारी के सपोर्ट में आवश्यक डॉक्युमेंट्स को भी जमा करना होगा. इसके बाद आप फॉर्म और सर्पोटिंग दस्तावेज को अपने इलाके बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर दें.

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