चंडीगढ़: हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. लिहाजा चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है. लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किये हैं.
मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित न करें:मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा. साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों का बनाए रखना होगा. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है. लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित है.
धार्मिक स्थलों का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा साहिब या अन्य धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.