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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, बीस हजार का अर्थदंड - Life imprisonment to husband

कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने साक्ष्यों को परखते हुए दो साल बाद फैसला सुनाया है.

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हत्यारे पति को आजीवन कारावास (photo credit-Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 10, 2024, 1:11 PM IST

उन्नाव: जिले दही थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव के रहने वाले युवक ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था, कि उसकी बहन की शादी दही थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत स्थित एक गांव के रहने वाले युवक के साथ हुई थी. उसके जीजा ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वही इस मामले की जांच जारी थी. इस मामले में न्यायालय ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

बता दें, कि उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में स्थित सोनी गांव के रहने वाले उमेश ने 18 जनवरी 2022 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था, कि उन्होंने अपनी बहन की शादी जिसका नाम सुनीता है, गांव के मजरा बस्ती खेतन के रहने वाले छेदीलाल से कराई थी. शादी के बाद से छेदीलाल पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा करता था. जिसकी जानकारी उसकी बहन ने उसे समय-समय पर दी.

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वहीं, 18 जनवरी 2022 को छेदीलाल ने बहन सुनीता के साथ मारपीट की. फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने 20 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज की और 21 जनवरी 2022 को आरोपित पति छेदीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी ने करते हुए आरोपी के खिलाफ 19 जुलाई 2022 को न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की.जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई.

अपर जिला जज रवि प्रकाश साहू ने विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पांडे की दलीलें सुनते हुए, साक्ष्यों को परखते हुए पति छेदीलाल को दोषी करार दिया. छेदीलाल को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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