उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

सोनभद्र में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 26-26 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड - SONBHADRA NEWS

अर्थदंड न देने पर 4-4 माह अतिरिक्त कैद की भुगतनी होगी सजा.

कोर्ट की खबर
कोर्ट की खबर (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 9, 2024, 8:22 PM IST

सोनभद्र :जिले के मांची थाना क्षेत्र में ढाई वर्ष पूर्व हुए सुखवंती हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश ने 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड नहीं देने पर 4-4 माह अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी. जेल में बिताई अवधि सजा में ही समाहित होगी. न्यायालय ने यह फैसला लगभग ढाई वर्ष पूर्व हुए सुखवंती हत्याकांड के मामला में सुनाई है.


अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक के मुताबिक, ग्रान लोढ़ा के रहने वाले मुद्रिका अगरिया पुत्र स्वर्गीय रामदेव अगरिया ने माची थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी पोती सुखवंती को 12 अगस्त 2022 को दोपहर एक बजे गला दबाकर व मारपीट कर उसका पति अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी व मुन्नी अगरिया ने षड्यंत्र करके हत्या कर दी है. सूचना मिलने पर मौके पर गया तो सुखवंती की लाश पड़ी थी. घर के लोग भाग गए थे. आवेदक ने रात होने की वजह से दूसरे दिन सूचना दी. तहरीर पर पुलिस ने 13 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की. मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.


मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली के आधार पर दोष सिद्ध पाकर अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी व मुन्नी अगरिया को उम्रकैद व 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. दोषियों को अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. साथ ही जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी. अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले की जानकारी सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने दी.

यह भी पढ़ें : नाबालिग के साथ रेप-हत्या के दोषी को मौत की सजा, कोर्ट ने 2 महीने में किया फैसला, सीएम ममता ने दी प्रतिक्रिया

यह भी पढ़ें : 18 साल पुराना अपहरण का मामला, शाहजहांपुर कोर्ट ने 9 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

ABOUT THE AUTHOR

...view details