सोनभद्र :जिले के मांची थाना क्षेत्र में ढाई वर्ष पूर्व हुए सुखवंती हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश ने 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड नहीं देने पर 4-4 माह अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी. जेल में बिताई अवधि सजा में ही समाहित होगी. न्यायालय ने यह फैसला लगभग ढाई वर्ष पूर्व हुए सुखवंती हत्याकांड के मामला में सुनाई है.
अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक के मुताबिक, ग्रान लोढ़ा के रहने वाले मुद्रिका अगरिया पुत्र स्वर्गीय रामदेव अगरिया ने माची थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी पोती सुखवंती को 12 अगस्त 2022 को दोपहर एक बजे गला दबाकर व मारपीट कर उसका पति अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी व मुन्नी अगरिया ने षड्यंत्र करके हत्या कर दी है. सूचना मिलने पर मौके पर गया तो सुखवंती की लाश पड़ी थी. घर के लोग भाग गए थे. आवेदक ने रात होने की वजह से दूसरे दिन सूचना दी. तहरीर पर पुलिस ने 13 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की. मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.