रांची: चुनाव के दौरान आपराधिक छवि के प्रत्याशियों की संख्या समय के साथ बढती जा रही है. 2019 के विधानसभा चुनाव में ऐसे 44 प्रत्याशी थे, जिन्होंने किस्मत आजमाई और उसमें से 22 चुनाव जीतने में सफल हो गए. हालांकि कुछ ऐसे विधायकों की सदस्यता न्यायालय का फैसला आने के बाद चली गई.
इस बार भी 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं. जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे न्यायालय में ट्रायल फेस कर रहे हैं. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और चुनाव मैदान में 683 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. इन उम्मीदवारों में 158 ऐसे हैं जिनपर एक नहीं बल्कि कई कांड दर्ज हैं.
जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (Etv Bharat) झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 683 में 158 आपराधिक छवि के प्रत्याशी हैं. राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी ने दागी उम्मीदवार उतारे हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है. क्षेत्रीय दलों में जेएमएम के सबसे ज्यादा 10 दागी उम्मीदवार हैं. 2019 के विधानसभा चुनाव में ऐसे 44 दागी प्रत्याशी थे. जिन्होंने किस्मत आजमाई और उसमें से 22 चुनाव जीतने में सफल हो गए.
राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी के सबसे अधिक प्रत्याशियों पर दर्ज हैं मामले
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 158 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनपर कोई ना कोई आपराधिक केस दर्ज हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार आपराधिक छवि के प्रत्याशी हर दल से हैं. हालांकि राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी के सबसे अधिक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनपर कोई ना कोई केस दर्ज है. इनकी संख्या 18 है. दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनमें नौ प्रत्याशी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. बात क्षेत्रीय दलों की करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10, आजसू और राष्ट्रीय जनता दल के 03-03 प्रत्याशी पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. आपराधिक छवि के अधिकांश निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनकी संख्या 158 में से 97 है.
चुनाव में दागी उम्मीदवार (Etv Bharat) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ऐसे प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उन्हें स्वतः शपथ पत्र के अलावा समाचार पत्र में तीन बार इस संबंध में जानकारी सार्वजनिक करनी होती है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे प्रत्याशी चुनाव के दौरान अपने ऊपर लगे आप और दर्ज मामलों के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से इसे सार्वजनिक करेंगे यदि यह नहीं हो पता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है.
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