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बीपीएससी TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगी? चर्चा में खान सर और सीएम नीतीश की मुलाकात

खान सर ने बीपीएससी TRE 4 में डोमिसाइल लागू होने की बात सीएम से मुलाकात के बाद कही. कब होगी लागू..पढ़ें खबर-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 4 hours ago

पटना : बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर ( TRE-4 ) को लेकर जल्द डोमिसाइल नीति लागू होगी. ये कहना है खान सर का. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद खान से ने ये बातें कहीं. उनका कहना था कि TRE को लेकर आने वाली समस्याओं को लेकर सीएम को अवगत कराया. जल्द ही बिहार सरकार इसपर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी.

"TRE को लेकर आ रही दिक्कतों पर सीएम साहब से मिले थे. डोमिसाइल नीति पर बात हुई. इसके पहले बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति में बाहरी प्रदेशों के लोगों को भी भर्ती कर लिया गया था. लेकिन अब जब डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी तो प्राथमिकता बिहार को मिलेगी."- खान सर, शिक्षाविद्

'छठ बाद मिलेगी खुशखबरी' : खान सर ने बताया कि सरकार बिहार में बाढ़ और छठ महापर्व की वजह से बिहार के मूल निवासी छात्रों को टीआरई-4 में डोमिसाइल नीति बनने में देरी हो रही है. जल्द ही त्योहार के बाद इसपर काम पूरा हो जाएगा. ऐसा आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है. उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि बस वो तैयारी करें, सरकार काम कर रही है.

बिहार में डोमिसाइल नीति पर महाभारत : बता दें कि डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. जब नई डोमिसाइल नीति बनाई गई तब सरकार में RJD थी, लेकिन बीजेपी तब उसका विरोध कर रही थी. अब बीजेपी सरकार में हैं और RJD डोमिसाइल नीति लागू करने की डिमांड कर रही है. जबकि 4 सितंबर 2024 को JDU कोटे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह चुके हैं कि डोमिसाइल नीति में कोई बदलाव नहीं होगा.

टीआरई 4 के छात्रों को खान सर का संदेश: हालांकि अब खान सर खुद सीएम नीतीश से मिलकर जमीनी हकीकत को रेखांकित कर आए हैं ऐसे में देखना दिलचस्प हो गया है कि बिहार सरकार कब तक मूल निवासी छात्रों के लिए नई डोमिसाइल नीति तैयार कर घोषणा करती है. फिलहाल खान सर ने यही संदेश दिया है कि छात्र जमकर तैयारी करें. इस मुद्दे पर सरकार और उसके अफसर काम कर रहे हैं.

क्या होती है डोमिसाइल नीति ?: डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ संबंधित राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं. अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य का वोटर होना जरूरी है. नाबालिग होने पर शर्त यह है कि उसके माता पिता उस राज्य के निवासी हों, जबकि महिलाओं के मामले में उसके पति का राज्य का निवासी होना आवश्यक है.

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