जयपुरःन्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय ने इमाम बारगाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने के मामले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अन्य के खिलाफ पेश परिवाद पर सुनवाई करते हुए परिवादी को 28 नवंबर को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है. पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने यह आदेश रियाज हुसैन के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
परिवाद में अधिवक्ता असलम ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को शाम के समय बालमुकुंदाचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बास बदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति इमाम बारगाह में जबरन घुस गए और अभद्रता करने लगे. इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और पर्दानशीन महिलाएं भयभीत हो गई. इस पर वहां मौजूद इमाम ने विधायक को जूते खोलने को कहा तो विधायक बालमुकुंदाचार्य ने उन्हें अपशब्द बोले.