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कोर्ट ने विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ पेश परिवाद पर साक्ष्य पेश करने के दिए आदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ पेश परिवाद पर साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए हैं.

ORDERED THE COMPLAINANT,  ORDERED THE PRESENT EVIDENCE
परिवाद पर साक्ष्य पेश करने के दिए आदेश. (ETV Bharat jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 14, 2024, 9:17 PM IST

जयपुरःन्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय ने इमाम बारगाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने के मामले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अन्य के खिलाफ पेश परिवाद पर सुनवाई करते हुए परिवादी को 28 नवंबर को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है. पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने यह आदेश रियाज हुसैन के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

परिवाद में अधिवक्ता असलम ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को शाम के समय बालमुकुंदाचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बास बदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति इमाम बारगाह में जबरन घुस गए और अभद्रता करने लगे. इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और पर्दानशीन महिलाएं भयभीत हो गई. इस पर वहां मौजूद इमाम ने विधायक को जूते खोलने को कहा तो विधायक बालमुकुंदाचार्य ने उन्हें अपशब्द बोले.

पढ़ेंः राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद, परिवादी को साक्ष्य पेश करने के आदेश

इसके अलावा विधायक वक्फ बोर्ड की ओर से लगाए वक्फ संपत्ति के बोर्ड पर एतराज किया. परिवाद में कहा गया कि विधायक ने अपने सहयोगी के माध्यम से घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया, ताकि समाज में धार्मिक वैमनस्यता बढ़े और परिवादी के धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा खराब हो. इस संबंध में शहर के ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को साक्ष्य पेश करने को कहा है.

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