झुंझूनू :जिला व सेशन न्यायाधीश ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि जिला व सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आरोपी को सजा सुनाई. उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.
न्यायाधीश ने आरोपी को सजा के साथ-साथ पीड़िता का अपहरण करने के मामले में भी सात साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी ने न केवल पीड़िता का शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी आहत किया है. इस अपराध से पीड़िता को हुई क्षति का अंदाजा लगाया जाना अत्यन्त कठिन है. लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि इस मामले में 18 गवाहों के बयान कराए गए और 41 दस्तावेज पेश किए गए थे.