जबलपुर:सीधी जिले के मझौली स्थित शासकीय ऑर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वान की याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि आरएसएस ज्वाइन नहीं करने पर उसके साथ मारपीट की गई. अतिथि विद्वान ने मारपीट के बाद खुद की जान को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में फरियाद की. ये भी कहा गया है कि इस मामले की सीधी एसपी से भी शिकायत की गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
सीधी एसपी 7 दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई करें
इस मामले में हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए सीधी पुलिस अधीक्षक सीधी निर्देशित करते हुए कहा "7 दिन में याचिकाकर्ता की शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करें." मामले के अनुसार सीधी जिले के मझौली में स्थित शासकीय ऑर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज के अतिथि विद्वान डॉ. रामजस चौधरी ने हाई कोर्ट को बताया "कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन करने दबाव बनाया जा रहा है, जबकि आरएसएस की विचारधारा से उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती. इस कारण उसने आरएसएस ज्वाइन करने से इंकार कर दिया."
सुनवाई के दौरान सरकार ने दिया कार्रवाई का भरोसा
अतिथि विद्वान ने याचिका में कहा "आरएसएस ज्वाइन नहीं करने पर कॉलेज प्रबंधन के लोगों ने उसके साथ मारपीट की. अब उसे उन लोगों से जान का खतरा है. इस संबंध में उसने पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को शिकायत की थी. शिकायत पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई." याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत पर आवश्यक जांच व कार्रवाई कराई जाएगी. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अधिवक्ता वीपी शाह और शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीएस चौधरी ने पक्ष रखा.