जबलपुर।राज्य शैक्षणिक संवर्ग में शामिल किये गये शिक्षकों को ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि ये प्रदेश सरकार ऐसे कर्मचारी हैं जिनका संविलियन अध्यापक कैडर में किया गया है. सरकार ने इनकी भर्ती शिक्षाकर्मी और संविदा शाला शिक्षक के रूप में की थी. इसके चलते ऐसे शिक्षकों को ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ता शिक्षकों ने दिए थे ये तर्क
याचिकाकर्ता ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन व अन्य शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक के रूप में हुई थी. इसके बाद उनका संविलियन अध्यापक कैडर में किया गया. सरकार ने साल 2018 में राज्य शैक्षणिक संवर्ग में उनका संविलियन किया था. इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण की तीन श्रेणियां हैं. राज्य शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन होने के बाद वह राज्य सरकार के कर्मचारी हो गये. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि उनकी नियुक्ति साल 2005 से पहले हुई थी,इसलिए वह ओल्ड पेंशन के हकदार हैं. याचिकाकर्ताओं ने ये भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी माना है.
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