जबलपुर। एक व्यक्ति को दोबारा नौकरी पाने में 25 साल लग गए.मामला नरसिंहपुर जिले के करेली का है.यहां सेंन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक दैनिक वेतन भोगी को 7 साल की नौकरी के बाद बिना कारण बताए 1999 में निकाल दिया था. जिसके खिलाफ उसने केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिकरण में आवेदन दिया था.इस मामले में केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिकरण ने आवेदक के पक्ष में फैसला दिया लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.अब हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को फिर से बहाल करने के आदेश जारी किए हैं.
बिना कारण बताए नौकरी से निकाला
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ढाई दशक पहले 1999 में बिना कारण बताये दैनिक वेतन भोगी को सेवा से पृथक कर दिया था.मामला नरसिंहपुर जिले की करेली ब्रांच का था.नौकरी से निकालने के बाद पीड़ित दिनेश कुमार कहार ने केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिकरण में आवेदन पेश किया था. केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिकरण ने उसके पक्ष में आदेश जारी किया था.लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उसे दोबारा नौकरी नहीं दी और केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.