जबलपुर।बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से जबलपुर में रहने वाली एक युवती और युवक को पुलिस ने विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत चार-चार साल की सजा से दंडित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया ने आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है.
संदिग्ध हालत में मिले थे युवक-युवती
अभियोजन के अनुसार 5 अप्रैल 2023 की दोपहर गोरखपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से जबलपुर में आकर रहने वाली एक युवती व एक युवक क्षेत्र में घुम रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महर्षि स्कूल के पास स्थित मैदान में एक युवक व एक युवती को संदिग्ध हालत में बैठे देखा. पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद मोसूर उर्फ शेख उम्र 38 निवासी बांग्लादेश और युवती ने मीनारा बेगम उम्र 23 साल निवासी बांग्लादेश बताया था. पुलिस द्वारा मांग करने पर वह पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत नहीं कर पाए. उनके पास कोई भारतीय पहचान पत्र भी नहीं था. दोनों आरोपियों ने बताया था कि विगत तीन-चार माह से जबलपुर में निवास कर रहे हैं.