इंदौर (PTI)।इंदौर की पारिवारिक अदालत ने 28 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई कर इसे खारिज कर दिया. महिला अपने पति से अलग रह रही है. उसने पति से गुजारा भत्ता के लिए याचिका लगाई. फैमिली कोर्ट ने महिला के हलफनामे में उसके बैंक खाते का विवरण जमा करने को कहा, लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया. महिला ने अपनी आय का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया.
महिला ने पति से मांगा 50 हजार गुजारा भत्ता
याचिका में महिला ने अपने पति, जो एक ट्रैवल एजेंट है, से शादी के दो साल बाद 2021 में अलग होने के बाद अपने और अपनी 3 साल की बेटी के लिए 50 हजार रुपये प्रति माह के गुजारा भत्ते की मांग की. फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनपी सिंह ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता और उसके पति की दलीलें सुनने के बाद गुजारा भत्ता की याचिका खारिज कर दी. अदालत का आदेश 22 अगस्त को उपलब्ध कराया गया. अदालत ने कहा कि महिला ने अपने हलफनामे में अपने बैंकिंग लेनदेन का विवरण नहीं दिया.
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