इंदौर.लसुड़िया थाना पुलिस ने पिछले दिनों ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में कार्रवाई की थी. इस मामले में पुलिन ने एमपी 11 जेड सी 5555 के वाहन चालक के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का प्रकरण दर्ज किया, लेकिन इस पूरे मामले में जब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया तो कोर्ट में कई तरह के फर्जीवाड़ा सामने आए. जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था चालान में से उस व्यक्ति को आरोपी न बनाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया.
कोर्ट में आरोपी बदलकर चालान पेश करना पड़ भारी, डीसीपी सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश - Court orders against Indore Police - COURT ORDERS AGAINST INDORE POLICE
ड्रिंक एंड ड्राइव मामले का गलत चालान पेश करना इंदौर पुलिस को भारी पड़ गया. मामले का खुलासा होने पर इंदौर जिला कोर्ट ने डीसीपी, थाना प्रभारी सहित आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Jun 30, 2024, 10:34 AM IST
|Updated : Jun 30, 2024, 11:27 AM IST
कोर्ट ने इस पूरे मामले के फर्जीवाड़े को पकड़ा और न्यायाधीश जयकुमार जैन ने एमजी रोड पुलिस को यह आदेश दिया कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 200, 203, 218, 465, 468 , 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल की जाए. बता दें कि कोर्ट ने जिन अधिकारियों के खिलाफ इन धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं उनमें जोन 2 के डीसीपी अभिनव कुमार विश्वकर्मा, लसुड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी , सहित आठ पुलिसकर्मी शामिल हैं
पहला नहीं है ऐसा मामला
बता दें कि कोर्ट की चालान कार्रवाई में फर्जीवाड़े का ये पहला मामला नहीं है. पहले भी कई पुलिसकर्मी इस तरह के फर्जीवाड़े में पकड़े जा चुके हैं. फिलहाल देखना ये होगा कि कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिसकर्मी चालानी कार्रवाई में सुधार लाते हैं या नहीं.