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इंदौर में पुलिस पर हमला करने के सभी आरोपी जिला अदालत से दोषमुक्त, पुलिस पर सख्त टिप्पणी - attacking accused acquitted

इंदौर में शासकीय कार्य में बाधा सहित बलवा के मामले में सभी आरोपी जिला अदालत से बरी कर दिए गए हैं. फैसला सुनाने के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

indore district court
हमला करने के सभी आरोपी जिला अदालत से दोषमुक्त

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 8, 2024, 12:05 PM IST

इंदौर।बाणगंगा थाना क्षेत्र में तोड़फोड़ और बलवा होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई थी. पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. बाणगंगा थाने पर उस समय सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सिकरवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी. दो धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई और आरोपियों को जमानत मिली.

पुलिस नहीं दे सकी जवाब

इसके बाद इंदौर की जिला कोर्ट में ट्रायल चला. ट्रायल के दौरान विभिन्न तथ्य कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने रखे. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष यहां प्रश्न उठाया कि 353 जैसे गंभीर मामले में थाने से सब इंस्पेक्टर ने जमानत दे दी. जब इस तरह के सवाल को लेकर सब इंस्पेक्टर से कोर्ट ने सवाल जवाब किया तो वह उचित जवाब पेश नहीं कर पाए. जिस पर कोर्ट को कई तरह का संशय हुआ और इस पूरी कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए.

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14 साल तक चला केस

इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. वहीं, आरोपी पक्ष के वकील जिस तरह से 14 साल तक पूरे मामले को लेकर विभिन्न कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहा, उसको लेकर अब वह पुलिस के खिलाफ उचित कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की बात कर रहे हैं. जिला अदालत के फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष ने अपने वकील से आगे की रणनीति बनाई.

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