इंदौर।बाणगंगा थाना क्षेत्र में तोड़फोड़ और बलवा होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई थी. पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. बाणगंगा थाने पर उस समय सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सिकरवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी. दो धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई और आरोपियों को जमानत मिली.
पुलिस नहीं दे सकी जवाब
इसके बाद इंदौर की जिला कोर्ट में ट्रायल चला. ट्रायल के दौरान विभिन्न तथ्य कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने रखे. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष यहां प्रश्न उठाया कि 353 जैसे गंभीर मामले में थाने से सब इंस्पेक्टर ने जमानत दे दी. जब इस तरह के सवाल को लेकर सब इंस्पेक्टर से कोर्ट ने सवाल जवाब किया तो वह उचित जवाब पेश नहीं कर पाए. जिस पर कोर्ट को कई तरह का संशय हुआ और इस पूरी कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए.