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इंदौर जिला अदालत ने पत्‍नी को प्रताडित कर सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले पति को सिखाया सबक

Indore court news : इंदौर की जिला अदालत ने महिला की आत्महत्या के मामले में उसके पति को 10 साल की सजा से दंडित किया है. पति पर आरोप है कि उसने पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया.

Decision in suicide case
पत्नी के सुसाइड मामले में पित को कैद

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 25, 2024, 9:56 AM IST

इंदौर। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 22 जनवरी को चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायालय जयदीप सिंह ने थाना हीरानगर के अपराध में ये निर्णय पारित किया. इसके अनुसार आरोपी कमलेश उर्फ मुन्नू 10 वर्ष सश्रम कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही उस पर 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

ये है मामला

इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमन्‍त राठौर द्वारा की गई. बता दें कि पुलिस थाना हीरानगर इंदौर को एमवाय अस्पतालसे सूचना मिली थी कि महिला को गंभीर रूप से जली हुई उसके परिजन 4 फरवरी 2014 को लाए हैं. उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज किया. मृतका के पिता एवं माता के बयान लिए गए. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी कमलेश उर्फ मुन्नू के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी. शादी में अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया था.

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लगातार किया प्रताड़ित

करीब 7 माह से उनकी बेटी अपने पति व बच्चे के साथ ससुराल से अलग-अलग मकान बदलकर रह रही थी. नवम्बर 2013 धनतेरस के दिन दामाद कमलेश उर्फ मुन्नू ने फोन कर कहा कि उसे इसी टाइम मोटरसाइकिल चाहिए. नहीं तो वह अपनी लड़की को अपने घर ले जाएं. इस पर फरियादी ने कहा कि वह फायनेंस करवा देता है. इस पर आरोपी बोला कि पैसे से नहीं खरीदूंगा, तुमने दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दी थी, अब दिलाना पड़ेगी. आरोपी अधिक शराब पीकर उनकी बेटी से मारपीट करता था.

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