नई दिल्ली:दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर के कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई कर रही है. जिसके बाद आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में सह-मालिकों की जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज राकेश कुमार चतुर्थ ने कहा कि, "अब ये मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें." एडिशनल सेशंस जज ने याचिका का निस्तारण करने का आदेश दिया.
मनुज कथूरिया को मिल चुकी है जमानत:आज जिन आरोपियों की जमानत याचिका लिस्टेड थी उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. बता दें कि 2 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था.
मामले में अब तक सात गिरफ्तारी हुई:28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट,सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.