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दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत का किया विरोध, HC ने कहा-नामांकन जेल से भी कर सकते हैं - TAHIR HUSSAIN INTERIM BAIL PLEA

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी. वह AIMIM के उम्मीदवार हैं.

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन
दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 13, 2025, 6:43 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अगर आपको केवल नामांकन भरना है तो आप जेल से भी कर सकते हैं. अंतरिम जमानत याचिका पर कल यानि 14 जनवरी को भी सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह ने भी जेल से ही नामांकन दाखिल किया था. तब ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सांसद इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ भी टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है. ताहिर हुसैन की ओर से कहा गया कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. वे अपनी सभी संपत्तियों का विवरण देने को तैयार हैं. उन्हें अपने लिए एक प्रस्तावक भी खोजना है, और दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने कल यानि 14 जनवरी को भी सुनवाई करने का आदेश दिया.

चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग: आज ही ताहिर हुसैन की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट में भी सुनवाई थी. कड़कड़डूमा कोर्ट को जब बताया गया कि इस मामले पर हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रही है, तब कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर लेना चाहिए. ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है.

बता दें कि 10 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. उसके बाद इस याचिका को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच को सुनवाई के लिए भेजा गया था. 24 दिसंबर 2024 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. इसी जमानत याचिका में नयी याचिका दायर कर ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है.

ताहिर हुसैन चार साल से अधिक समय से हिरासत में हैं: ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है. ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं. बता दें कि 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए. रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया.

अंकित शर्मा की हत्या का आरोप: जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार हथियारों से वार किए गए थे. उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें , बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं. ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाईयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था. ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं.

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नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अगर आपको केवल नामांकन भरना है तो आप जेल से भी कर सकते हैं. अंतरिम जमानत याचिका पर कल यानि 14 जनवरी को भी सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह ने भी जेल से ही नामांकन दाखिल किया था. तब ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सांसद इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ भी टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है. ताहिर हुसैन की ओर से कहा गया कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. वे अपनी सभी संपत्तियों का विवरण देने को तैयार हैं. उन्हें अपने लिए एक प्रस्तावक भी खोजना है, और दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने कल यानि 14 जनवरी को भी सुनवाई करने का आदेश दिया.

चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग: आज ही ताहिर हुसैन की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट में भी सुनवाई थी. कड़कड़डूमा कोर्ट को जब बताया गया कि इस मामले पर हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रही है, तब कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर लेना चाहिए. ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है.

बता दें कि 10 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. उसके बाद इस याचिका को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच को सुनवाई के लिए भेजा गया था. 24 दिसंबर 2024 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. इसी जमानत याचिका में नयी याचिका दायर कर ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है.

ताहिर हुसैन चार साल से अधिक समय से हिरासत में हैं: ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है. ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं. बता दें कि 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए. रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया.

अंकित शर्मा की हत्या का आरोप: जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार हथियारों से वार किए गए थे. उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें , बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं. ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाईयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था. ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं.

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