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HSRP: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्यों जरुरी, छत्तीसगढ़ सरकार के क्या हैं निर्देश, जानिए - HIGH SECURITY REGISTRATION PLATE

छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 27, 2024, 8:14 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगाने के लिए 3 महीने के का समय दिया गया है. इस समय सीमा के भीतर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य है. इसके बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के पीछे कई वजह हैं. यह वाहन और उसके मालिक की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है.

सभी वाहनों पर लगेगा हाई सिक्योरिटी प्लेट : हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर ट्रांसपोर्ट एडिशनल कमिश्नर डी रविशंकर ने विस्तृत जानकारी दी. डी रविशंकर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रोड ट्रांसपोर्ट हाइवे दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पहले के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना आवश्यक किया है. उच्चतम न्यायालय के निर्देश है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाया जाए.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के निर्देश (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने भी अधिसूचना जारी की है. सभी वाहनों के मालिक को 120 दिन का समय इसके लिए दिया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए टेंडर के जरिए दो कंपनियों मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है : डी रविशंकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की कुछ विशेषताएं : एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डी रविशंकर ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की कुछ विशेषताएं हैं.

  1. पहला इसमें एक यूनिक कोड होता है. उस कोड में उस गाड़ी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है. जैसे गाड़ी का नंबर, मालिक का नाम पता. यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है.
  2. दूसरी खास बात यह है कि इस नंबर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता है. इसको रिपीट के माध्यम से लगाया जाता है. यह टूटेगा या निकलेगा नहीं. इसका मतलब यह कि आप डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं लगा सकते हैं.
  3. तीसरी खास बात यह है कि इसमें दो नंबर प्लेट और तीसरा नंबर प्लेट भी होता है, जो विंड सीट में लगता है. उसमें गाड़ी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है. इससे सुरक्षा एजेंसी को उस गाड़ी के संबंध में डिटेल जानकारी हासिल करने में आसानी होती है, क्योंकि गाड़ी का एक यूनिक कोड इसमें है.

ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर देखें डिटेल्स : अतिरिक्त परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ डी रविशंकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया है और प्रत्येक कंपनी 14-14 आरटीओ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएगी. इस संबंध में विस्तार से जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नंबर प्लेट कहां से मिलेगा, कहां पर लगेगा, उसके चार्ज क्या होंगे. यह सभी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है.

टोल फ्री नंबर भी जारी : प्रत्येक आरटीओ कार्यालय में भी इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी. इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं. यदि किसी भी तरह की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी लेनी है, तो टोल फ्री नंबर में कॉल कर सकते हैं और उसके संबंध में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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