रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजधानी रायपुर में भी लोगों को मकान उपलब्ध कराया जा रहे हैं. यदि आप किसी स्लम एरिया में रह रहे हैं और शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको मात्र 75000 में मकान मिल सकता है. यदि आप किराए के मकान में हैं तो आप 3 लाख 45 हजार रुपए खर्च कर मकान मालिक बन सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की सुविधा:खास बात यह भी है कि यदि आपके पास जमीन है और आप मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार राशि देने तैयार है. इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा. आप इन मापदंडों का पालन करते हैं तो आप भी पीएम आवास योजना के तहत आसानी से मकान पा सकते हैं.
पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया: रायपुर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने बताया कि ''प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को पहले आवेदन देना पड़ता है. इसके लिए 100 रुपए की फीस लगती है. कुछ क्राइटेरिया भी हैं. आपका निवास प्रमाण पत्र और किरायानामा देखा जाता है. किरायनामा साल 2015 के पहले का होना चाहिए. राशन कार्ड होना चाहिए. आपकी वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए. रायपुर नगर निगम 2 तरीके से लोगों को मकान आवंटित कर रहा है, जिसे एएचपी और बीएलसी बोला जाता है.''
एएचपी क्या है: जो लोग बाहर से माइग्रेट होकर शहर में आए हैं, इस स्टेट के हैं और उनके पास रहने को घर नहीं है, उन्हें एएचपी के तहत मकान आवंटित किया जाता है. यदि कोई स्लम बस्ती को शिफ्ट किया जाता है तो उसे भी एएचपी के तहत मकान दिया जाता है.
बीएलसी क्या है:यदि आपके पास खुद की जमीन है और आप उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो बीएलसी के तहत आपको राशि उपलब्ध कराई जाती है. आपको चार किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जाता है.