शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब होटल व स्पेशल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स 14 मंजिला निर्माण नहीं कर पाएंगे. इन्हें 14 मंजिला निर्माण की अनुमति देने वाली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग की अधिसूचना पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि टीसीपी ने इस बारे में 18 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की थी. टीसीपी ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (तेरहवां संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था. इसमें उपरोक्त निर्माण की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई में ये आदेश पारित किए.
टीसीपी विभाग की तरफ से जारी नए नियमों के अनुसार पर्यटन इकाइयों सहित अन्य वाणिज्यिक इमारतों और रिवाइज्ड फ्लोर रेशो यानी संवर्धित फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) प्रावधानों के तहत, 4,001 वर्ग मीटर और 10,000 वर्ग मीटर के बीच के भूखंडों पर 13 मंजिलें और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर 14 मंजिलें बनाई जा सकती हैं. इसी के साथ केंद्रीय व्यापारिक जिलों और फोर लेन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित डेवलपमेंट कॉरिडोर के लिए एफएआर प्रावधानों के मामले में 4,001 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर के भूखंडों पर 18 जबकि 10,001 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर 20 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकती हैं. सरकार द्वारा बनाई गई इमारतों सहित इन ऊंची इमारतों को बनाने की अनुमति कई शर्तों के साथ आती है. इन शर्तों में मैदानी इलाकों में 15 डिग्री से कम और पहाड़ी इलाकों में 20 डिग्री से कम ढलान वाली जमीन पर ही निर्माण किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी है.