शिमला: देश में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है. इसके तहत छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है. हालांकि ये पॉलिसी केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लागू है, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी निजी गाड़ी को स्क्रैप करना चाहता है तो उसे हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उप-धारा (3) के तहत नई गाड़ी खरीदने पर (टोकन/रोड टैक्स, विशेष रोड टैक्स) में एकमुश्त छूट मिलेगी.
इसके साथ ही पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों के लिए संबंधित ब्याज और जुर्माने में एकमुश्त छूट का भी प्रावधान है. प्रदेश सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर दी जा रही इस छूट की सुविधा की समय अवधि को एक साल तक बढ़ा दिया है. ऐसे में अब पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन मालिक मार्च 2026 तक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने आदेश जारी कर दिए हैं.
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलते हैं ये लाभ
हिमाचल में अभी तक पुरानी निजी गाड़ियों की स्क्रैपिंग जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर व्यक्ति अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को स्वेच्छा से स्क्रैप करवाना चाहता है, तो वह शख्स सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकता है. इसके लिए उसे पोर्टल पर उपलब्ध MSTC की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इस दौरान बाहरी राज्यों में स्थापित नजदीक के स्क्रैप केंद्र वाहन को लेकर जरूरी जानकारी देनी पड़ेगी.
वहीं, आवेदन के समय पुरानी गाड़ी की कीमत भरनी होगी. ऐसे में नजदीकी स्क्रैप सेंटर से गाड़ी के निरीक्षण के लिए टीम पहुंचेगी जो गाड़ी को खुद ही स्क्रैप केंद्र तक ले जाएगी. जिस पर गाड़ी के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) जारी होगा. इस तरह नई गाड़ी खरीदते वक्त ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 9 फरवरी 2024 को मोटर वाहन कर अधिसूचना के मुताबिक (टोकन टैक्स/रोड टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स) में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी छूट दी जाएगी.
ये रियायत परिवहन वाहनों पर 8 साल और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी. इसके साथ ही पुराने वाहनों पर भी ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट का भी प्रावधान है. प्रदेश में अभी तक करीब 400 लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां स्क्रैप करवाई हैं.
इतनी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप करने का लक्ष्य
भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 (ई) के तहत 16 जनवरी 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के नियमों को लेकर संशोधन की अधिसूचना जारी हुई थी. इस अधिसूचना के मुताबिक "31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है. इसी तरह से सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा. ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं. वहीं, प्रदेश में 31 जनवरी 2025 तक 15 साल से अधिक पुरानी 1477 सरकारी गाड़ियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के जरिए स्क्रैप करने का लक्ष्य रखा गया है.
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