शिमला: जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में तैनात डीएसपी अनिल शर्मा के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. अब अनिल शर्मा बैजनाथ में ही सेवाएं देंगे. हाईकोर्ट ने समय से पहले डीएसपी की ट्रांसफर करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है.
आरोप है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे की गाड़ी का चालान काटने के बाद डीएसपी के तबादले के आदेश जारी किए गए थे. मामला अदालत तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है. अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. डीएसपी अनिल शर्मा ने अपनी ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें मई, 2024 में बैजनाथ में डीएसपी तैनात किया गया था. हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 12 के संदर्भ में आमतौर पर डीएसपी रैंक के अफसर का एक स्थान पर कार्यकाल दो साल का होता है. यदि किसी डीएसपी को सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ट्रांसफर करता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है. इस मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, अन्यथा याचिकाकर्ता को कानून में निर्धारित अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं था.