शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अनुपालना न होने पर राज्य सरकार के निदेशक, शहरी विकास विभाग का वेतन रोकने के आदेश पारित किये हैं. नगर परिषद सुंदरनगर में बेलदार के पद से रिटायर हुए 73 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण को अदालती आदेश के 8 साल बाद भी शहरी विकास विभाग ने तय वित्तीय लाभ नहीं दिए. अभी भी निदेशक शहरी विकास विभाग अदालत से 6 हफ्ते का समय मांग रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने निदेशक का वेतन रोकने के आदेश पारित किए.
खंडपीठ ने लक्ष्मण द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि 10 अप्रैल 2017 को पारित आदेशों के बावजूद, निदेशक, शहरी विकास उन्हें लागू करने के लिए अभी भी छह सप्ताह के समय की मांग कर रहे हैं. लगभग आठ साल हो गए हैं, लेकिन उपरोक्त आदेश को अंतिम रूप मिलने के बावजूद प्रतिवादियों द्वारा उसे लागू नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता 73 वर्ष की आयु का एक सेवानिवृत्त बेलदार है. उसे अपने हक के लिए अनुपालना याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.