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ज्ञानवापी वजूखाना के ASI सर्वे मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से जवाब मांगा - Gyanvapi Controversy - GYANVAPI CONTROVERSY

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से जवाब मांगा है.

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी.
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी. (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 9, 2024, 5:32 PM IST

Updated : Jul 9, 2024, 5:52 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है.

श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की ओर से दाखिल निगरानी याचिका में कहा गया है कि वाराणसी के जिला जज ने 21 अक्टूबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए वजूखाने का एएसआई से सर्वे का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मंदिर पक्ष का कहना है कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से वजूखाना को कोई नुकसान नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी नहीं होगा क्योंकि वजूखाना क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का आदेश है, सील नहीं किया गया है. निगरानी याचिका में वजूखाना के भीतरी हिस्से का एएसआई से सर्वे कराने का निर्देश देने की मांग की गई है.

इस निगरानी याचिका पर इससे पहले 22 मई को संबंधित कोर्ट को बताया गया था कि मुख्य न्यायाधीश ने यह निगरानी याचिका अन्य एकल पीठ को मामले सुनवाई के लिए नामित किया है. इसके बाद उक्त एकल पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को उपयुक्त बेंच नामित करने के लिए फाइल भेज दी थी. जिला जज वाराणसी की आदेश के विरुद्ध दाखिल इस निगरानी याचिका पर 31 जनवरी को विपक्षी संख्या चार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को नोटिस जारी किया था.

इसे भी पढ़ें-ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस; तहखाने के ASI सर्वे और मरम्मत की याचिका पर सुनवाई टली, अब 20 जुलाई को होगी बहस

Last Updated : Jul 9, 2024, 5:52 PM IST

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