प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है.
श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की ओर से दाखिल निगरानी याचिका में कहा गया है कि वाराणसी के जिला जज ने 21 अक्टूबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए वजूखाने का एएसआई से सर्वे का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मंदिर पक्ष का कहना है कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से वजूखाना को कोई नुकसान नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी नहीं होगा क्योंकि वजूखाना क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का आदेश है, सील नहीं किया गया है. निगरानी याचिका में वजूखाना के भीतरी हिस्से का एएसआई से सर्वे कराने का निर्देश देने की मांग की गई है.