ETV Bharat / state

कासगंज का चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड; ABVP कार्यकर्ता 28 दोषियों को सुनाई उम्रकैद - CHANDAN GUPTA MURDER CASE

26 जनवरी 2018 में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरा मारी गई थी गोली, बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

चंदन गुप्ता हत्याकांड
चंदन गुप्ता हत्याकांड (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 3, 2025, 2:51 PM IST

Updated : Jan 3, 2025, 8:25 PM IST

लखनऊ: कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में NIA कोर्ट ने शुक्रवार को 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें आसिफ कुरैशी हिटलर, असलम कुरैशी, शबाब दोषी मुख्य रूप से शामिल हैं. कोर्ट ने एक दिन पहले इन्हें दोषी करार दिया था.

दरअसल, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता ने हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली थी. इस यात्रा की पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी. जब यह यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके बड्डूनगर से गुजरने लगी तो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने यात्रा का विरोध किया. जिस पर दोनों पक्षों में बहस हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई. इसी बीच गोली चल गई जो चंदन गुप्ता को जाकर लगी. घायल अवस्था में चंदन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छह वर्षों तक NIA कोर्ट लखनऊ में चले इस मुकदमे में 2 जनवरी को कोर्ट ने 28 आरोपियों को IPC की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी दोषी करार दिया था. जबकि नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें अजीजुद्दीन , मुनाजिर , सलीम, नसीम, आसिफ, इमरान सलमान, असलम , शबाब, साकिब, आमिर रफी, वसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, आसिफ, निशु, वासिफ ,शमशाद, जफर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद शामिल हैं. वहीं एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है. इसी मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें : कासगंज का ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड; NIA कोर्ट का 6 साल बाद आया फैसला, 28 दोषी - LUCKNOW NEWS

लखनऊ: कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में NIA कोर्ट ने शुक्रवार को 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें आसिफ कुरैशी हिटलर, असलम कुरैशी, शबाब दोषी मुख्य रूप से शामिल हैं. कोर्ट ने एक दिन पहले इन्हें दोषी करार दिया था.

दरअसल, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता ने हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली थी. इस यात्रा की पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी. जब यह यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके बड्डूनगर से गुजरने लगी तो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने यात्रा का विरोध किया. जिस पर दोनों पक्षों में बहस हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई. इसी बीच गोली चल गई जो चंदन गुप्ता को जाकर लगी. घायल अवस्था में चंदन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छह वर्षों तक NIA कोर्ट लखनऊ में चले इस मुकदमे में 2 जनवरी को कोर्ट ने 28 आरोपियों को IPC की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी दोषी करार दिया था. जबकि नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें अजीजुद्दीन , मुनाजिर , सलीम, नसीम, आसिफ, इमरान सलमान, असलम , शबाब, साकिब, आमिर रफी, वसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, आसिफ, निशु, वासिफ ,शमशाद, जफर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद शामिल हैं. वहीं एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है. इसी मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें : कासगंज का ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड; NIA कोर्ट का 6 साल बाद आया फैसला, 28 दोषी - LUCKNOW NEWS

Last Updated : Jan 3, 2025, 8:25 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.