जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर डालूराम मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और अनुसंधान को देखते हुए आरोपी को केस की इस स्टेज पर जमानत का लाभ देना उचित नहीं है.
जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और जांच में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने तथ्यों को सत्यापित किए बिना आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा मामले में एसओजी जांच पूरी कर चुकी है, जिसमें भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं. इसके अलावा मुकदमे का ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.