जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 630 करोड़ रुपए के गबन के मामले में ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए आरोपी पीयूष जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत याचिका में कहा गया कि श्याम ट्यूबवैल कंपनी उसके पिता की है और उसका इस कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा एसीबी ने भी उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश नहीं किया है. वह लंबे समय से जेल में है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि ईडी के पास आरोपी की फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है. वहीं फर्जीवाड़े की करीब 1.87 करोड़ रुपए की राशि आरोपी के खाते में जमा हुए थे. अदालत उसी स्थिति में जमानत दे सकती है, जब वह इस नतीजे पर पहुंचे की आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा.